Saturday 25th Jan 2025
राज्य

प्राथमिक शिक्षकों की मुकर्ररी केस में सुप्रीम कोर्ट का ममता को सूचना-पत्र

प्राथमिक शिक्षकों की मुकर्ररी केस में सुप्रीम कोर्ट का ममता को सूचना-पत्र

पश्चिम बंगाल में 11 प्राथमिक शिक्षकों की मुकर्ररी से जुड़े केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार सहित सभी दलों को सूचना-पत्र भेजा है। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव एवम न्यायाधीश अनिरुद्ध बसु की बेंच द्वारा यह आदेश दिया गया। सुनील पाल सहित 11 शिक्षकों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य और सौमेन सेन के निर्देश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी गई थी।

अर्ज़ी करने वाले लोगों के वीकलों में एक एकरामुल बारी द्वारा कहा गया कि यह केस प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मिले अंकों से जुड़ा हुआ है। सुनील पाल समेत 11 लोगों द्वारा साल 2001-02 में एक वर्ष के समयांतराल वाले प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम में भाग लिया था। साल 2016 में उन्हें पश्चिम मेदिनीपुर जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत मुकर्रर किया गया था।

शिक्षा परिषद पर इलज़ाम है कि उन्होंने उस पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त अंक देने को हामी नहीं भरी। उन शिक्षकों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर उन लोगों को नौकरी दी गई, परन्तु बाद में जिला शिक्षा परिषद के प्रधान ने उन 11 लोगों की तैनाती निरस्त कर दी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीते दिनों 34 हजार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की  तैनाती का एलान किया था। यह केस भी कानूनी झमेले में उलझ गया था। बीते दिनों कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के अंकों को संचालित किये जाने के पश्चात इंटरव्यू लेने की आज्ञा दे दी थी।