
बंगाल का बहुचर्चित कोयला घोटाले से जुड़ा धनशोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अभिषेक और रूजिरा ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दिल्ली में पेशी के लिए जारी तलबी को रद करने का निवेदन अदालत से किया था। वहीं अदालत ने ईडी से अभिषेक और रुजिरा के आवेदन पत्र पर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने अभिषेक और उनकी पत्नी को दस्तावेजों के साथ दिल्ली में उनके सम्मुख उपस्थित होने को कहा था। परंतु दोनों ने अदालत में याचिका देकर कहा था कि वह कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जांच में सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
इधर, ईडी ने अभिषेक और उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धनशोधन का राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय प्रभाव होता है और उसका निरीक्षण-परीक्षण किसी निश्चित पुलिस थाने या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।